निम्न पद से उच्च पद पुनरीक्षित वेतन का एरियर्स भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में कार्यवाही शुरू हुआ

रायपुर - निम्न पद से उच्च पद पुनरीक्षित वेतन का एरियर्स भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को 90 दिवस के भीतर उनके एरियर्स एवं स्वत्वों का भुगतान हेतु आदेश पारित किया गया है।  

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा अंबिकापुर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत सीतापुर ,विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड सीतापुर जिला सरगुजा को पत्र जारी कर एरियर्स भुगतान के संबंध में कार्यवाही हेतु याचिकाकर्ताओं के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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दरअसल सरगुजा जिले के विकासखंड सीतापुर के अंतर्गत कार्यरत 30 शिक्षक एलबी संवर्ग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में बिलासपुर में याचिका दायर किया गया था ,जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा मांग किया गया था , कि उन्हें निम्न पद से उच्च पद पुनरीक्षित वेतन का लाभ के तहत पंचायत विभाग में कार्यरत समय का एरियर भुगतान किया जाना चाहिए।

 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित निर्णय लेने सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आदेश-

 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण याचिका क्रमांक 3526, 3530 ,3536, 3538, 3542, 3545 ,3544 ,3545, 3545, 3552 ,3575 ,3587 ,3680 एवं 3601/2021 में पारित आदेश 13.07.2021/ 14 .07. 2021/ 19.07. 2021 द्वारा याचिकाकर्ताओं को 90 दिवस के भीतर उनके एरियर्स एवं स्वत्वों के भुगतान हेतु अनावेदन क्रमांक 2 सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं क्रमांक 3 संचालक पंचायत संचनालय को उचित निर्णय लेने हेतु आदेशित किया गया है।

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याचिकाकर्ताओं ने एरियर्स भुगतान हेतु  जिला पंचायत सरगुजा में किया आवेदन-

माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर के निर्णय के उपरांत सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड के अंतर्गत कार्यरत 30 शिक्षक एलबी एवं व्याख्याता एल बी द्वारा  निम्न पद से उच्च पद पर पुनरीक्षित वेतन लाभ के तहत पंचायत विभाग में कार्यरत समय का एरियर भुगतान हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा में आवेदन किए हैं।

 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जारी किया पत्र-

👉अधिक जानकारी के लिए आदेश का पीडीऍफ़ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें 👇

 माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ताओं द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा में किए गए आवेदन के संबंध में कार्यवाही हेतु  मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीतापुर तथा विकास खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड सीतापुर से 1 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं को  निम्न पद से उच्च पद पर पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किए जाने का आदेश, सेवा पुस्तिका का स्थानीय निधि सम परीक्षा से सत्यापन की जानकारी, गणना पत्रक ,अनाहरण प्रमाण पत्र सहित अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा है।

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2 Comments

  1. बिलासपुर जिले में उच्च न्यायालय के अवमानना आदेश को भी अंदेखा कर दिया गया भुगतान हेतु बजट नहीं होने का बार बार हवाला दिया जा रहा है जिला पंचायत में कई कई बार आवेदन दिया जा चुका है परिणाम शून्य है याचक बहुत परेशान है उन्हें अब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है सब्र समाप्त होने लगा है अब कोई चमत्कार की जरूरत है सरकार के अधिकारियों द्वारा न्यायालय का अपमान जारी है

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  2. Can any officer stop salary due to no prior approval for an unforseen case that is a major injury case. What to do if that happens?

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