रायपुर - प्रदेश में नियमित शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है , जिसके अनुसार हाई कोर्ट बिलासपुर द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है तथा शासन को जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। राज्य शासन से जवाब मिलने और अगली सुनवाई में केस निराकरण होने पर ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
दरअसल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए याचिकाकर्ता ए.के. रात्रे द्वारा अधिवक्ता इंसान वर्मा के माध्यम माननीय कोर्ट में याचिका दायर किया गया है, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है, कि जब तक मामले में फैसला नहीं हो जाता तब तक बचे हुए खाली पदों पर भर्ती नहीं की जाएगी।
ज्ञात हो कि राज्य सरकार द्वारा 9 मार्च 2019 को 14580 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया था। 2019 में ही भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई थी, परंतु कोरोना महामारी के कारण पदस्थापना आदेश जारी नहीं हो पाया था , जिस पर शासन द्वारा पिछले कुछ महीनों से लगातार पदस्थापना आदेश जारी किया जा रहा है।
क्या है पूरा मामला-
इस भर्ती प्रक्रिया में याचिकाकर्ता ए.के. रात्रे का भी चयन शिक्षक के संवर्ग के पद पर हो गया था, परंतु जब 2021 में दस्तावेज सत्यापन हेतु उन्हें बुलाया गया, तब यह कहते हुए उन्हें अयोग्य ठहरा दिया, कि आपने CTET परीक्षा लोक शिक्षण की परीक्षा परिणाम के बाद उत्तीर्ण की है। इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा विभाग के इस निर्णय को माननीय हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया , जिसमें कहा गया कि विभाग द्वारा सीजी टेट (CGTET) परीक्षा पास ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया है , जिनका सीजी टेट रिजल्ट विभाग के परीक्षा परिणाम के बाद 2020 में आया है।
उनका कहना है कि यदि विभाग CGTET प्रमाण पत्र को परीक्षा परिणाम के बाद होने के कारण भी मान्य कर रही है, तो उनके CTET को भी मान्य किया जाना चाहिए,जिसका रिजल्ट विभाग के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद 2020 में जारी हुआ है।
क्या पूरी भर्ती प्रक्रिया पर लगी है ,रोक-
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस पद की भर्ती पर रोक लगाई गई है, जिस पद के लिए याचिका कर्ता द्वारा चैलेंज किया गया है, सम्बंधित पद पर अब तक दो हजार के करीब शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है । कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में निर्णय नहीं हो जाता, तब तक बचे हुए खाली पदों पर भर्ती नहीं की जाएगी , इससे स्पष्ट है कि केवल उन्हीं पदों के भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी है, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और नियुक्ति हेतु अभी पद रिक्त है |
जिनकी पदस्थापना आदेश जारी हो चुकी है, क्या उन पर भी पड़ेगा इसका प्रभाव-
अभी तक जो खबर सामने आई है, उसके अनुसार माननीय हाई कोर्ट द्वारा जिन पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है , उसमें दो हजार के करीब शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है | माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब तक मामले में फैसला नहीं हो जाता, तब तक बचे हुए खाली पदों पर भर्ती नहीं की जाएगी। इससे स्पष्ट है कि जिन अभ्यर्थियों की पदस्थापना आदेश जारी हो चुकी है और वे स्कूलों में जॉइनिंग दे चुके हैं ,उन लोगों पर इस फैसले से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
नियुक्ति हेतु शेष अभ्यर्थियों को माननीय हाईकोर्ट के फैसले का करना होगा इंतजार-
जैसा कि आपको स्पष्ट हो चुका होगा, माननीय न्यायालय द्वारा जिन खाली पदों के नियुक्ति पर रोक लगाई गई है, उसकी पदों की संख्या 2896 है। जिनमें से लगभग 2000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, मेरिट सूची के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को पदस्थापना आदेश जारी किया जाना था, उन्हें अब माननीय हाई कोर्ट के निर्णय तक इंतजार करना होगा।
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