हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में शुल्क लिए जाने सम्बन्धी आदेश

रायपुर- प्रदेश में स्कूल संचालन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार अब हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में विद्यार्थियों से शुल्क लिया जा सकता है | लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में शुल्क लिए जाने की प्रस्तावित सूचना प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर छत्तीसगढ़ को भेज दिया गया है।

दरअसल प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण स्कूल बंद होने से लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक/ विद्या /समन्वय /2020/ 83 नवा रायपुर दिनांक 02/09/2020 के द्वारा शिक्षण संस्थान बंद रहते तक किसी भी छात्र से कोई शुल्क नहीं लिए जाने संबंधी निर्देश जारी किया गया था।

चूंकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 26.07. 2021 एवं 01.09. 2021 21 से प्रदेश के समस्त विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया गया है। 

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ का शुल्क लेने सम्बन्धी पत्र-

 लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 13.09. 2021 को प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ,स्कूल शिक्षा विभाग ,मंत्रालय ,महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर को जारी पत्र में कहा गया है, कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तारतम्य में लोक शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक/ विद्या /समन्वय/ 2020/ 83 नवा रायपुर दिनांक 02.09.2020 के द्वारा शिक्षण संस्थान बंद रहते तक किसी भी छात्र से कोई भी सोल्का नहीं लिए जाने संबंधी निर्देश जारी किया गया था।

 विदित हो कि दिनांक 26.07. 2021 एवं 01.09. 2021 को जारी निर्देश अनुसार प्रदेश के समस्त विद्यालयों को खोले जाने संबंधी निर्णय लिया गया है, अतः प्रदर्शित सूची अनुसार विद्यालय में शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है।

प्रमुख सचिव ,स्कूल शिक्षा को भेजा गया है ,प्रस्तावित जानकारी -

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा हाई स्कूल /हायर सेकेंडरी स्कूलों में शुल्क लिए जाने सम्बन्धी निर्णय लिया गया है ,इसकी प्रस्तावित जानकारी प्रमुख सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर छत्तीसगढ़ को भेजा गया है |

प्रस्तावित शुल्क हाई स्कूल एवं उच्च माध्यमिक-


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विभागीय आदेश जारी होने के बाद भी लिया जा सकेगा शुल्क-

शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में शुल्क लेने का आदेश फ़िलहाल विभाग द्वारा जारी नहीं हुआ है, इसलिए जब तक विभागीय आदेश जारी नहीं हो जाता ,स्कूलों में विभिन्न प्रकार के शुल्क नहीं लिया जा सकता। विधिवत आदेश जारी होने के बाद ही स्कूलों में शुल्क लिया जा सकेगा |

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