shikshaklbnews- कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को ₹50000( पचास हजार )रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अनुग्रह राशि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से दी जाएगी।
कोरोना के पहली और दूसरी लहर में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। चूंकि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है, इस लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था, जिसमें मांग किया गया था , कि राष्ट्रीय आपदा के अंतर्गत जनधन की हानि होने पर 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान है, इसलिए कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिया जाना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था याचिका-
केंद्र सरकार द्वारा कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों को अनुग्रह राशि देने से इनकार करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया था ,जिसमें कहा गया था ,कि कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा के कारण मृत्यु होने की दशा में मृतक के परिवार वालों को चार लाख की सहायता राशि देने का प्रावधान है, इसलिए कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों के चार लाख की सहायता राशि दिया जाना चाहिए।
प्रारंभ में केंद्र सरकार ने अनुग्रह राशि देने से किया था ,इनकार-
वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, चूंकि भारत सरकार द्वारा कोरोनावायरस को आपदा घोषित किया गया है, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों को चार लाख की सहायता राशि देने की मांग की गई थी ,परंतु केंद्र सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनुग्रह राशि देने से इंकार कर दिया गया था।
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राष्ट्रीय आपदा से मरने वालों को इस प्रावधान के तहत मिलती है मुआवजा -
आपदा अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा घोषित होने पर ऐसी स्थिति में एनडीआरएफ को मदद के लिए भेजा जाता है। आपदा राहत कोष के जरिए मदद 75% केंद्र तथा 25% राज्य करती है । जरूरत पड़ने पर केंद्र सौ प्रतिशत फंडिंग वाले राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा फंड से अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि /राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत आपदा के कारण मृत्यु होने की दशा में मृतक परिवार को 400000 रुपये सहायता राशि देने का प्रावधान एम.एच. ए. पत्र क्रमांक 32-7/14 एन.डी.एम.-1 दिनांक 18. 2015 के क्रम संख्या 1 (क) में उल्लेखित है।
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कोरोना से मरने वालों के संबंध में नीति तय नहीं होने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की थी नाराजगी जाहिर-
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति तय ना होने पर हाल ही में सुनवाई के दौरान काफी नाराजगी जताई थी । कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा था। वही 30 जून को दिए गए अपने एक आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोरोना से हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाए।
महीनों तक चली सुनवाई के बाद केंद्र सरकार का हलफनामा-
कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में महीनों तक चली सुनवाई के बाद केंद्र सरकार द्वारा एक हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है, कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार को 50000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
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कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों को मिलेगा 50000 की अनुग्रह राशि-
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी । यह अनुग्रह राशि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से दी जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह राशि पर दिशा निर्देश जारी किया है।
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