भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी जिला शिक्षा अधिकारी निलम्बित

shikshaklbnews रायपुर- स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भर्ती प्रक्रिया में गंभीर आरोपों से घिरे जिला शिक्षा अधिकारी को आखिरकार राज्य सरकार ने जांच के बाद निलंबित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भर्ती प्रक्रिया में पैसे के लेनदेन व मनमानी सहित कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसकी शिकायत पीड़ित अभ्यर्थियों ने स्थानीय विधायक से की थी।

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा दिनांक 7.10.2021 जारी आदेश के अनुसार एन एस पंडा, जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर द्वारा जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय की शिक्षक एवं अन्य भर्ती प्रक्रिया 2021 में गंभीर अनियमितता बरती गई है।

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पीड़ित अभ्यर्थियों ने स्थानीय विधायक से किये थे शिकायत-

ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के अहम प्रोजेक्ट स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिक्षक एवं अन्य भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है ,इस संबंध में पीड़ित अभ्यर्थियों ने शिकायत स्थानीय विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंज से की थी |

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भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप-

जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर , एस एन पंडा पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगा था। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है ,कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता के संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी एवं विधि के अनुसार ना होकर दूषित होना प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम- 1966 के तहत किया गया निलंबित-

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एसएन पंडा के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9(1) (क) के अंतर्गत पाया गया है ,जिससे उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है ।

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सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश-

निलंबन के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी एस एन पंडा का मुख्यालय, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक सरगुजा रखा गया है तथा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। निलंबन अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी एस एन पंडा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता की बात कही गई है।

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