शिक्षक उपस्थिति पत्रक में सरपंच का हस्ताक्षर अनिवार्य..........जारी हुआ आदेश

shikshaklbnews- शिक्षक पंचायत (संवर्ग ) , शिक्षक एलबी (संवर्ग) तथा नियमित शिक्षकों के विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजे जाने वाले मासिक वेतन देय पत्रक में ग्राम पंचायत सरपंच का हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया है । सरपंच के अनुमोदन के बगैर प्रस्तुत वेतन देय पत्रक को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खण्ड के समस्त संकुल प्राचार्य ,समस्त संकुल समन्वयक तथा समस्त प्रधान पाठकों को आदेश जारी कर दिया गया है।

कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड- छिंदगढ़, जिला सुकमा द्वारा दिनांक 11.10.2021 को जारी आदेश के अनुसार विभागीय कर्मचारियों के मासिक वेतन देय पत्रक में ग्राम पंचायत के सरपंच का अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा। बिना अनुमोदन के वेतन देय पत्रक को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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विकासखंड स्तरीय सरपंच बैठक में नाराजगी को देखते हुए लिया गया निर्णय-

दरअसल विकास खंड छिंदगढ़ में दिनांक 23.09.2021 को विकासखंड स्तरीय सरपंच का बैठक आयोजित किया गया था। उक्त बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा विभागीय कर्मचारियों के मासिक वेतन दे पत्रक में ग्राम पंचायत का अनुमोदन नहीं कराने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। जनप्रतिनिधियों के नाराजगी को देखते हुए विकास खंड शिक्षा अधिकारी छिंदगढ़ द्वारा विभागीय कर्मचारियों के मासिक वेतन देय पत्रक में पंचायत का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया है।

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इसी माह से अनुमोदन कराना अनिवार्य-

विकास खंड शिक्षा अधिकारी छिंदगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभागीय कर्मचारियों को माह अक्टूबर 2021 से ही कार्यालय को भेजे जाने वाले वेतन देयक पत्रक में सरपंच का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराना होगा। विकास खंड कार्यालय द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, कि बगैर अनुमोदन के प्रस्तुत वेतन देयक पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पंचायत अनुमोदन के साथ इस तिथि तक भेजना होगा उपस्थिति पत्रक-

कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी छिंदगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों का वेतन देयक पत्रक ग्राम पंचायत के सरपंच के अनुमोदन के बाद माह के 18 तारीख तक संकुल समन्वयक के पास जमा करना होगा। वही संकुल समन्वयक 19 तारीख तक विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

👉विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश का पीडीऍफ़ यहाँ से डाउनलोड करें 👇

केवल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ही क्यों-

विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश को शिक्षक संगठनों ने आड़े हाथों लिया है । शिक्षक संगठनों कहा है कि उन्हें पंचायत का अनुमोदन कराने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह आदेश केवल शिक्षकों के लिए ही क्यों अनिवार्य किया जा रहा है। यदि लागू ही करना है तो सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए पंचायत अनुमोदन अनिर्वाय किया जाना चाहिए।

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