shikshaklbnews- कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ने ईपीएफओ कर्मियों के आकस्मिक निधन पर परिजनों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया डेट रिलीफ फंड की रकम दोगुनी कर दी है। सरकार के इस फैसले से देश भर में संगठन के 30000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा | फंड में बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ईपीएफओ ने इसके लिए सभी कार्यालय को सर्कुलर जारी कर दिया है।
अब आश्रितों को मिलेगा पहले से अधिक फंड-
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों के उनके आश्रितों को भी जाने वाली एक्स ग्रेशिया डेथ रिलीफ फंड के अंतर्गत कोरोनावायरस से होने वाली मौतों को शामिल नहीं किया गया है। सन 2006 में ₹5000 ही आश्रितों को दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर ₹50000 किया गया था। उसके बाद ₹420000 तक किया गया था, अब इसमें बढ़ोतरी करते हुए कर्मचारियों की आकस्मिक मौत पर आश्रितों को 8 लाख दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
हर 3 साल में 10 फ़ीसदी पर बढ़ोतरी का निर्णय-
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देने का फैसला किया है | अब आश्रितों को मिलने वाली एक्स ग्रेशिया डेथ की रकम में हर 3 साल में 10 फ़ीसदी बढ़ोतरी की कोशिश किए जाने की बात कही गई है। दरअसल ईपीएफओ कर्मचारियों ने आकस्मिक निधन पर कम से कम 10 और अधिकतम 20 लाख रुपए की मांग की थी।
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कोरोना संक्रमण से हुई मौतों के लिए क्या है प्रावधान-
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा ई पी एफ ओ कर्मचारियों के आकस्मिक निधन पर परिजनों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया डेथ की राशि को कोरोना संक्रमण से मृत्यु पर अलग रखा गया है। हरियाणा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना से होती है ,तो उनके आश्रितों को कोविड-19 राहत योजना के तहत हर महीने आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
हर कर्मचारी के लिए बराबर रकम का प्रावधान-
ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार अगर किसी कर्मचारी की प्राकृतिक मौत होती है तो उसके परिवार को 8 लाख मिलेंगे। यह रकम बोर्ड के हर कर्मचारी के लिए एक समान है इस रकम के लिए वेलफेयर फंड से इंतजाम किया गया है। अगर सेंट्रल बोर्ड के किसी भी कर्मचारी की मौत कोरोनावायरस के कारण हुई है तो 28 अप्रैल 2020 का आदेश माना जाएगा।।
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राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं-
एक्स ग्रेशिया डेट रिलीफ फंड में बढ़ोतरी का लाभ सेंट्रल बोर्ड के 30 हजार कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगा। यदि राज्य सरकारें इस संबंध में निर्णय लेती है, तभी राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
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