रायपुर - पुराने खाते के संचालन पर रोक लगाने के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा समस्त कलेक्टर पदेन जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा को पत्र जारी कर दिया गया है।
दिनांक 27.11.2021 को राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार दिनांक 30.11.2021 के पश्चात समस्त भुगतान जीरो बैलेंस अकाउंट से पी एफ एम एस के माध्यम से ही किया जाएगा।
इस तिथि के बाद बंद हो जाएगा पुराने खाते का संचालन-
राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि समग्र शिक्षा अंतर्गत समस्त अधीनस्थ कार्यालयों/ संस्थाओं के खातों मैं उपलब्ध अव्यतित राशि को सिंगल नोडल एजेंसी के खाता में अंतरित करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही जिलों का आहरण अधिकार सीमा निर्धारित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 30.11.2021 के पश्चात समस्त भुगतान जीरो बैलेंस अकाउंट से पी एफ एम एस के माध्यम किया जाना सुनिश्चित करें।
👉आदेश का पीडीऍफ़ यहाँ से डाउनलोड करें
पुराने खाते से भुगतान नियम विरुद्ध -
प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा समस्त कलेक्टर पदेन जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा को जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है, कि दिनांक 30.11.2021 के पश्चात किसी भी पुराने खाते से भुगतान पी एफ एम एस के मैं उल्लेखित निर्देशों के विरुद्ध होगा।
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