shikshaklbnews -लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा दिनांक 13.06.2022 को जारी आदेश के अनुसार शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु विद्यार्थियों के पंजीयन तथा पूर्व से पंजीकृत विद्यार्थियों के नवीनीकरण हेतु दिनांक 15 जून 2022 से छात्रवृत्ति पोर्टल में ऑप्शन उपलब्ध करा दिया गया है। चूंकि अब छात्रवृत्ति ऑनलाइन एंट्री की कार्यवाही की जाएगी ,इसलिए सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त प्राचार्य एवं समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी को छात्रवृत्ति ऑनलाइन कार्य पूर्ण करने के सम्बंध में निर्देश जारी किया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति हेतु कक्षा तीसरी से आठवीं के विद्यार्थियों का पंजीयन व पूर्व से पंजीकृत विद्यार्थियों के नवीनीकरण/ अद्यतन हेतु पोर्टल उपलब्ध करा दिया गया है। शेष कक्षाओं की केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति हेतु भारत शासन के नए दिशा निर्देश अनुसार आवश्यक प्रावधान उपरांत नवीनीकरण/ अद्यतन हेतु पोर्टल शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा |
इस तिथि तक पूर्ण करना होगा छात्रवृत्ति ऑनलाइन का कार्य- xt-align: justify;">लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है, कि राज्य छात्रवृत्ति ऑनलाइन का कार्य दिनांक 15 जुलाई 2022 तक पूर्ण कर 31 जुलाई 2022 तक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के लॉग इन पर भेजना सुनिश्चित करें। छात्रवृत्ति छात्र हित से संबंधित अति महत्वपूर्ण कार्य है, अतः छात्रवृत्ति ऑनलाइन कार्य में किसी प्रकार की विलम्ब न करते हुए यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करें। छात्रवृत्ति पोर्टल बंद होने की अवस्था में यदि कोई छात्र छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित होता है तो इसकी समस्त जवाबदारी संस्था प्रमुख एवं छात्रवृत्ति नोडल शिक्षक की होगी।
विद्यार्थियों को स्वयं का डीजी लॉकर चालू करने प्रोत्साहित करने का निर्देश-
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा छात्रवृत्ति अद्यतन के संबंध में जारी निर्देश के अनुसार भारत शासन के निर्देशानुसार केंद्र परिवर्तित छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक सभी प्रमाण पत्र व बैंक खातों की जानकारी हार्ड कॉपी के स्थान पर आधार आधारित लिंक के माध्यम से डीजी लॉकर अथवा जारीकर्ता कार्यालय से लिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को स्वयं का डीजी लाकर चालू करने प्रोत्साहित करने का निर्देश जारी किया गया है।
विद्यार्थियों के बैंक खाते के आधार से seeding-
डीजी लॉकर अथवा प्रमाण पत्र जारी कर्ता कार्यालय से प्राप्त आधार नंबर एवं उसका उपयोग छात्रवृत्ति हेतु किए जाने के संबंध में पालकों की स्वीकृति लिए जाने का निर्देश है , साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि विद्यार्थियों के बैंक खाते उनकी आधार से seeding कर ली गई है।
अशासकीय शालाओं के लिए यह निर्देश-
अशासकीय शालाओं को भी दिनांक 15.07.2022 तक छात्रवृत्ति ऑनलाइन का कार्य पूर्ण कर विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लॉग इन पर अग्रेषित करना होगा। सभी विद्यार्थियों के प्रपत्र 'अ' व 'ब' जाति प्रमाण पत्र, पात्रता अनुसार आय प्रमाण पत्र व बैंक खाता की जानकारी हेतु बैंक पासबुक की छायाप्रति व पात्रता अनुसार मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधित विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अशासकीय शालाओं द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त दस्तावेजों के आधार पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं सत्यापन कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लगीन पर प्रेषित करेंगे। फिर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उक्त विद्यार्थियों की जानकारी को भुगतान हेतु डीपीआई के लॉग इन पर भेजेंगे।
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अशासकीय शालाओं को देना होगा प्रमाण पत्र-
विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार समस्त शासकीय शालाओं को निर्धारित समय सीमा में छात्रवृत्ति विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लागिन पर अग्रेषित करने के साथ-साथ प्रमाण पत्र भी देना होगा कि किसी भी अपात्र विद्यार्थी का पंजीयन /नवीनीकरण/ अद्यतन नहीं किया गया है।
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