shikshaklbnews- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पदोन्नति में वन टाइम रिलैक्सेशन के निर्णय के बाद शिक्षकों के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है , जिसके अनुसार मंत्रालय से जारी आदेश के बाद जिन कर्मचारियों का तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है ,उन्हें पूर्व पद के आधार पर वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश की गणना करने का आदेश जारी हुआ है।
जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद द्वारा दिनांक 23.11.2021 को विकास खंड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा को जारी निर्देश में कहा गया है , कि जिन कर्मचारियों का तकनीकी स्वीकृत हो चुका है ,उन्हें पूर्व पद का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धि ,अवकाश की गणना नियमानुसार करें।
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यह है वित्त विभाग का निर्देश -
दरअसल छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 385/2018- 25-01445 वित्त /नियम/ चार नया रायपुर दिनांक 03.08.2018 द्वारा जारी वित्त निर्देश 41/2018 के कंडिका 2(1) में तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृति के संबंध में उल्लेख किया गया है , जिसके अनुसार राज्य शासन के अधीन ऐसे शासकीय सेवक जो अपने ही विभाग या अन्य विभागों में किसी भी पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन पत्र देते हैं और उनका चयन आवेदित पद पर हो जाता है , किंतु प्रशासनिक कारणों से उन्हें अपने पूर्व पद से त्याग देना आवश्यक है , तो ऐसा त्यागपत्र एक तकनीकी औपचारिकता होगी तथा तकनीकी त्यागपत्र माना जाएगा।
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पूर्व पद को आधार मानते हुए वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश की गणना करने का निर्देश-
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा को तकनीकी त्यागपत्र के फल स्वरुप पूर्व सेवा का लाभ देने के संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है, कि जिन कर्मचारियों का तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है ,उनके सेवा पुस्तिका का परीक्षण उपरांत वेतन निर्धारण ,वार्षिक वेतन वृद्धि ,अवकाश की गणना पूर्व पद को आधार मानते हुए करेंगे।
अन्य जिलों में जल्द जारी हो सकता है आदेश-
तकनीकी त्यागपत्र के फल स्वरुप पूर्व सेवा का लाभ देने के संबंध में आदेश जारी करने वाला पहला जिला है महासमुंद । ऐसा कयास लगाया जा रहा है , कि अन्य जिलों में भी तकनीकी त्यागपत्र के फल स्वरुप पूर्व सेवा का लाभ देने के संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी हो सकता है।
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