shikshaklbnews - संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा संभाग के अंतर्गत समस्त विद्यालयों के संचालन समय एवं अवधि में एकरूपता नहीं होने पर चिंता जाहिर करते हुए स्कूलों के संचालन हेतु समय एवं अवधि निर्धारण के संबंध में पत्र जारी किया है।
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा संभाग द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी जिला सरगुजा/ बलरामपुर/ जशपुर/ कोरिया /सूरजपुर को जारी आदेश में कहा है , कि मेरे निरीक्षण के दौरान देखने में आया है, कि शाला का संचालन प्राचार्य /प्रधान पाठकों के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार किया जा रहा है , जो कि निराशाजनक है।
सम्भागीय संयुक्त संचालक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है , कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 5-39/2017/20 तीन नवा रायपुर दिनांक 01.09-2018 के अनुसार स्कूलों का संचालन किया जाए।
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एक पाली में संचालित शालाओं के लिए समय एवं अवधि-
संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा द्वारा जारी निर्देश के अनुसार संभाग के अंतर्गत समस्त स्कूल सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10:00 बजे से अपराहन 4:00 बजे तक संचालित होंगे, वहीं शनिवार को शालाएं प्रातः 7:00 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी।
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दो पाली में संचालित शालाओं के लिए समय एवं अवधि-
प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला की कक्षाएं प्रातः 7:30 से 11:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया है ,वहीं हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शाला की कक्षाएं मध्यान्ह 12:00 बजे से 5:00 बजे तक संचालित होगी।
दो पाली में संचालित शालाओं के लिए शनिवार को शाला संचालन का समय-
दो पाली में संचालित शालाओं के लिए प्रत्येक शनिवार को प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला की कक्षाएं मध्यान्ह 12:00 से 4:00 तक संचालित होगी, वही हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शाला की कक्षाएं प्रातः 7:30 से बजे से 11:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया है।
माह अप्रैल में शाला संचालन हेतु समय सीमा-
संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा द्वारा शाला संचालन के संबंध में जारी निर्देश के अनुसार मां अप्रैल में समस्त शाला प्रातः 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होगी।
👉आदेश का पीडीऍफ़ यहाँ से डाउनलोड करें click hereशाला संचालन को लेकर अन्य निर्देश-
कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा द्वारा शाला संचालन के संबंध में जारी निर्देश में स्पष्ट कर दिया गया है , कि सभी विद्यालय शनिवार के दिन तथा स्थानीय बाजार के दिन निर्धारित समय अनुसार पूरे समय तक संचालित होगी , इसके अलावा संभाग के समस्त विद्यालयों में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
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