संकुल प्राचार्य ने आरटीपीसीआर रिपोर्ट के संबंध में जारी किया पत्र......... रिपोर्ट पेश नहीं करने पर प्रधान पाठक के स्कूल प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध.......अब मामला कोर्ट में

shikshaklbnews- कभी-कभी अजीबोगरीब मामला पढ़ने सुनने को मिलता है , ऐसे ही एक मामला सामने आया है,  जिसमें संकुल प्राचार्य और प्रधान पाठक के बीच कोरोना नियमों से जुड़े टकराव इतना बढ़ गया, कि मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। माननीय हाईकोर्ट उक्त मामले में राज्य शासन से निर्देश मंगाया है।

मामला रायगढ़ जिले का है , जहां संकुल प्राचार्य मुरा और प्राथमिक शाला मुरा के प्रधान पाठक के बीच कोरोना नियम के संबंध में मामला इतना उलझ गया कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया । इसके बाद संकुल प्राचार्य ने प्रधान पाठक को ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है ,वही प्रधान पाठक ने कोरोना गाइड लाइन क्या है ,स्पष्ट करने के संबंध में प्राचार्य को पत्र लिखा है।

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 यह है पूरा मामला-

दरअसल संकुल प्राचार्य मुरा , विकासखंड खरसिया जिला रायगढ़ द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर 2020 को संकुल अंतर्गत समस्त शिक्षकों आरटी पीसीआर रिपोर्ट के संबंध में पत्र जारी किया था। याचिकाकर्ता यालाल राम साव , शासकीय प्राथमिक शाला मुरा विकासखंड खरसिया जिला रायगढ़ द्वारा आदेश का पालन नहीं करने पर उसके स्कूल प्रवेश पर प्रतिबंध कर दिया।

बिना कोविड टीका के स्कूल में प्रवेश के संबंध में कलेक्टर से मांगी थी अनुमति-

याचिकाकर्ता के अनुसार संकुल प्राचार्य द्वारा आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करने सम्बन्धी आदेश का पालन नहीं करने पर उसके स्कूल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के बाद बिना कोविड टीका लगवाए स्कूल प्रवेश की अनुमति कलेक्टर महोदय से मांगी लेकिन कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

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मामला कोर्ट में पहुंचने पर संकुल प्राचार्य ने ड्यूटी ज्वाइन करने कहा-

बिना आरटीपीसी रिपोर्ट के स्कूल प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने से परेशान याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता सरीना खान के माध्यम से याचिका दायर की। इसके बाद संकुल प्राचार्य ने प्रधान पाठक को ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है वही प्रधान पाठक ने कोरोना नियम क्या है स्पष्ट करने को कहा है।संकुल प्राचार्य द्वारा ड्यूटी ज्वाइन करने के सम्बन्ध में जारी किया गया यह दूसरा पत्र है |

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शासन के दिशा निर्देश में टीकाकरण कराना स्वैच्छिक-

याचिकाकर्ता के अनुसार शासन द्वारा कोरोना टीकाकरण के संबंध में जारी निर्देश निर्देश में टीकाकरण कराना स्वैच्छिक है ,अनिवार्य नहीं है। इसके बाद भी उनके वैक्सीन नहीं लगवाने पर स्कूल प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है।

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