दो बार स्नातक के मामले में सम्भागीय संयुक्त संचालक ने कहा जिला शिक्षा अधिकारी नियोक्ता........इस लिए जिला शिक्षा अधिकारी लें निर्णय

Shikshaklbnews- सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला/ शिक्षक तथा शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों पर चल रहे पदोन्नति प्रक्रिया में दो बार स्नातक का मामला उलझता ही जा रहा है। कुछ संभाग में डबल स्नातक को सहमति पत्र के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया में मान्य किया जा रहा है तो कुछ संभाग में दो स्नातक को अमान्य कर दिया गया है।

दो बार स्नातक को लेकर दुर्ग संभाग में एक पत्र जारी हुआ है , जिसमें सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग के डबल स्नातक धारी शिक्षकों की पदोन्नति प्रस्ताव भेजने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी को होने की बात कही गई है।

इसे भी पढ़ें -2022 में रिक्त होने जा रहा है संयुक्त संचालक ,उप संचालक सहित प्राचार्य के 118 पद

दो बार स्नातक के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी लेंगे निर्णय-

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा दिनांक 29.01. 2022 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ,बालोद, बेमेतरा ,कबीरधाम, राजनांदगांव को जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग के नियोक्ता जिला शिक्षा अधिकारी होने के कारण समस्त प्रकार के प्रकरणों/ डबल स्नातक धारी शिक्षकों के पद उन्नति प्रस्ताव भेजने के संबंध में निर्णय आपके द्वारा लिया जावेगा।

उक्त आदेश से स्पष्ट है कि सहायक शिक्षक एलबी  संवर्ग प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला/ शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु दो विषय में स्नातक को मान्य या अमान्य करने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी को है। जिला शिक्षा अधिकारी नियोक्ता होने के कारण डबल स्नातक डिग्री धारी शिक्षकों के पदोन्नति प्रस्ताव भेजने के संबंध में निर्णय ले सकता है।

इसे भी पढ़ें -वेतन जारी नही होने से आर्थिक तंगी से गुजर रहे सहायक शिक्षक

कई संभाग में दो स्नातक समिति के आधार पर मान्य-

बिलासपुर, रायपुर सहित कई संभाग में सहमति के आधार पर दो स्नातक को पदोन्नति प्रक्रिया में मान्य किया जा रहा है । संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक विषय में स्नातक सूत्रगढ़ है तो उनकी सहमति पत्र के आधार पर प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

बस्तर संभाग में दो बार स्नातक पदोन्नति प्रक्रिया में मान्य नहीं-

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर , जगदलपुर द्वारा दिनांक 28.01. 2022 को सर्व जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर को जारी पत्र में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 कंडिका 30 (xxx)के अनुसार उत्तरण होने के पश्चात दो बार स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है।


कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्तमान में जारी शिक्षक पद पर पदोन्नति प्रक्रिया में यह पाया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त वरिष्ठता सूची में कुछ शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता में दो विषय में स्नातक अंकित किया गया है इस संबंध में अधो हस्ताक्षर करता के द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी स्थिति में दो विषय पर स्नातक अंकित नहीं किया जाना है।

 संयुक्त संचालक ने कहा है कि शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु जिन सहायक शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता सूची प्रेषित की गई है उनका पुनः वस्तु स्थिति एवं अभिलेखों का अवलोकन कर उचित विषय में स्नातक अंकित करते हुए तत्काल संबंधित शिक्षक की जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।


दो बार स्नातक, कुछ संभाग में मान्य तो कुछ संभाग में अमान्य ,दुविधा में हैं शिक्षक-

सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला/ शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया में कुछ संभागों में डबल स्नातक को मान्य किया जा रहा है तो जगदलपुर जैसे संभाग में दो बार स्नातक को मान्य नहीं किया जा रहा है , इससे शिक्षक दुविधा में हैं।

Post a Comment

0 Comments