पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने आरक्षित वर्ग के शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन.......

shikshaklbnews- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला तथा प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों पर शिक्षक एलबी संवर्ग के शिक्षकों की अब तक की सबसे बड़ी पदोन्नति प्रक्रिया रुक सकती है। क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होने से आरक्षित वर्ग के शिक्षक पदोन्नति प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं।

विगत दिनों कोरिया जिले में शिक्षक एलबी संवर्ग के शिक्षकों का प्राथमिक शाला प्रधान पाठक तथा और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया, इसके बाद आरक्षित वर्ग के शिक्षकों द्वारा पदोन्नति में आरक्षण का मामला माननीय उच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन होने का हवाला देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया को ज्ञापन सौंपा पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है।

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जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में ये कहा गया है-

जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया को पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी ज्ञापन में कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रक्रियाधीन रिट याचिका क्रमांक 9778/2019 एस संतोष कुमार वर्सेस स्टेट आफ छत्तीसगढ़ के अंतिम निर्णय आने तक अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति वर्गों के समाधानी अधिकारों के संरक्षण के पालन में पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाया जाय।

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पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन-

इधर सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए महासमुंद जिले में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पदोन्नति प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर को ध्यान में नहीं रखा गया है , जिसके कारण अनुसूचित जाति जनजाति  वर्ग के शिक्षक पदोन्नति प्रक्रिया से वंचित हो जा रहे हैं।

चूँकि वर्तमान में अनुसूचित जाति व जनजाति पदोन्नति में आरक्षण का मामला माननीय उच्च न्यायालय मैं सुनवाई हेतु प्रक्रियाधीन है इसलिए पदोन्नति प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया जाए। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि बिना आरक्षण के पदोन्नति राज्य के अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के शिक्षकों को स्वीकार नहीं है।

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दो बार स्नातक का मामला पहुंचा संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय-

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दो स्नातक को लेकर सूचना का अधिकार लगाने के बाद संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय बिलासपुर में सूचना का अधिकार लगाया गया है , जिसमें कहा गया है कि मुंगेली जांजगीर सहित कई जिलों में सहायक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में भिन्न-भिन्न विषयों की डिग्री 2 बार या तीन बार अलग-अलग सत्र में पूर्ण स्नातक की डिग्री का इंद्राज किया गया है, जिसके कारण किसी एक विषय में स्नातक उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की समस्या उत्पन्न हो गई है।

👉 संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में लगाये गये सूचना के अधिकार का पीडीऍफ़ 

आवेदक द्वारा कहा गया है , कि किस नियम के अनुसार 1 से अधिक स्नातक को सेवा पुस्तिका में इंद्राज की गई है उसके छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करें।

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