shikshaklbnews - सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला/ शिक्षक तथा शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों पर पदोन्नति के बीच स्वैच्छिक स्थानांतरण से आए शिक्षकों की वरिष्ठता सूची को लेकर चल रहे उहापोह के बीच अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। शिक्षक एलबी संवर्ग के पदोन्नति में स्वैच्छिक स्थानांतरण में आए शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित होगी।
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर जिला जांजगीर चांपा द्वारा सर्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी अकलतरा/ बलौदा /बम्हनीडीह /नवागढ़/ पामगढ़ को पदोन्नति के संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि जो शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद स्वैच्छिक स्थानांतरण से आए हैं उनकी वरिष्ठता कार्यभार तिथि से मान्य होगी।
विकास खंड शिक्षा अधिकारी को स्वयं वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश-
जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर चांपा द्वारा वरिष्ठता सूची तैयार करने के संबंध में कहा गया है कि पदोन्नति के संबंध में वरिष्ठता सूची मुख्य है जिसको गंभीरतापूर्वक तैयार करना है। वरिष्ठता सूची स्वयं लिपि के साथ बैठकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं सुधार करेंगे।
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शैक्षणिक योग्यता को सावधानीपूर्वक भरने का निर्देश-
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि वरिष्ठता सूची में शैक्षणिक योग्यता सावधानीपूर्वक भरें। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी गोस्वारा के कॉलम नंबर 10 में स्नातक के विषय का स्पष्ट उल्लेख करने को कहा गया है ।
शून्य दर्ज संख्या वाले स्कूलों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश-
पदोन्नति प्रक्रिया से पहले 0 दर्ज संख्या वाले स्कूलों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश भी विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है ताकि वहां प्रधान पाठक की पदोन्नति से प्रधान पाठक का नियुक्ति न हो सके।
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शिक्षक पंचायत संवर्ग के पद पर रहते स्थानांतरण के संबंध में उल्लेख नहीं-
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पदोन्नति के संबंध में जारी निर्देश में शिक्षक पंचायत संवर्ग के पद पर रहते हुए स्थानांतरण वरिष्ठता के संबंध में कोई निर्देश नहीं है , क्योंकि पंचायत विभाग द्वारा समय-समय पदोन्नति नियम में पर बदलाव किया जाता रहा है। आदेश के अनुसार यह केवल उन शिक्षकों पर लागू होता है जो संविलियन के पश्चात स्वैच्छिक स्थानांतरण से आए हुए हैं।
प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों की नहीं होगी पदोन्नति-
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा पदोन्नति के संबंध में जारी निर्देश में एक महत्वपूर्ण बात जिसका उल्लेख किया गया है वह है, जिन शिक्षकों की पदोन्नति प्रधान पाठक के पद पर विगत वर्ष हो चुकी है और वे कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं उनका पदोन्नति प्रधान पाठक में नही होगी।
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Vikaskhand sikcha aadhikari Kon hai
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