shikshaklbnews - प्रदेश में 23 वर्षों के बाद होने वाली नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पदांकन को लेकर पैसे की मांग करने का ऑडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग की काफी किरकिरी हुआ है , जिसे ध्यान में रखते हुए विभाग अब फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। यही कारण है कि सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक एवं शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अनियमितता ना हो इसलिए शिक्षा विभाग पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने लगातार आदेश जारी कर रही है।
लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता हेतु दिनांक 07.02. 2022 को पुनः एक आदेश जारी किया गया है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक छत्तीसगढ़ तथा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को जारी निर्देश के अनुसार प्रधान पाठक प्राथमिक ,शिक्षक एवं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति पश्चात पदांकन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हो रही है |
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पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता हेतु लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश-
1. शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर पदांकन करने का निर्देश-
लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 07.02.2022 को जारी निर्देश में कहा गया है कि शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक की विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर पदांकन किया जाए।
2.पद रिक्त होने पर उसी संस्था में दिया जाएगा प्राथमिकता-
लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्देश में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि अगर उसी संस्था में पद रिक्त है तो पदांकन उसी संस्था में किया जाये ।
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3. प्राथमिक शाला प्रधान पाठक हेतु निर्देश-
सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में पदांकन हेतु अगर ब्लॉक में पद रिक्त है तो उसी ब्लॉक में प्राथमिकता दिया जाएगा, जिस ब्लॉक में शिक्षक पहले से पदस्थ हैं ।अगर ब्लॉक में पद रिक्त नहीं है उस स्थिति में ही जिले के नजदीकी ब्लॉक में पदांकन किया जाएगा।
4. शिक्षक एवं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला हेतु निर्देश-
शिक्षक, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों पर पदोन्नति हेतु प्राथमिक शाला प्रधान पाठक की तरह ही अगर पहले से पदस्थ ब्लॉक में ही पद रिक्त है तो उसी ब्लाक में ही पदांकन किया जाएगा, यदि ब्लॉक में पद रिक्त नहीं है उस स्थिति में जिले में और जिले में पद रिक्त हो तो निकट के जिले में पदांकन किया जाएगा।
5.पदांकन के उपरांत अन्यत्र संलग्नीकरण पर रोक-
संचालक, लोक शिक्षण संचनालय द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट कर दिया गया है कि पदस्थापना रिक्त पद पर ही किया जाए। पदस्थापना के बाद संलग्नीकरण न किया जाए ,संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए।
👉आदेश का पीडीऍफ़ यह से डाउनलोड करें
6. पदांकन में अनियमितता जिला शिक्षा अधिकारी/ संयुक्त संचालक जिम्मेदार-
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि पदोन्नति प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो उसके बावजूद भी यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी /संयुक्त संचालक जिम्मेदार माने जाएंगे।
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