shikshaklbnews- सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्रधान पाठक प्राथमिक शाला/ शिक्षक तथा शिक्षक एलबी के प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के बीच डबल स्नातक को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ है। जिसके तहत डबल स्नातक योग्यता वाले शिक्षकों को अपनी एक स्नातक संबंधित विश्वविद्यालय में समर्पण करना होगा।
कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी तिल्दा नेवरा जिला रायपुर द्वारा दिनांक 29.01.2022 को जारी निर्देश के अनुसार विकासखंड के अंतर्गत सर्व शिक्षक एलबी संवर्ग जिन्होंने दो विषय में स्नातक किए हैं उन्हें किसी एक स्नातक विषय पर सहमति दर्ज करते हुए एक स्नातक को संबंधित विश्वविद्यालय में तीन दिवस के भीतर समर्पण करना होगा।
तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा समर्पण प्रमाण पत्र-
विकास खंड शिक्षा अधिकारी तिल्दा नेवरा जिला रायपुर द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विकासखंड के अंतर्गत जो भी शिक्षक दो विषय में स्नातक हैं उन्हें एक स्नातक विषय मैं सहमति दर्ज करते हुए एक स्नातक को संबंधित विश्वविद्यालय में समर्पण करना होगा तथा तीन दिवस के भीतर समर्पण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा समर्पण किए गए विषय पर भविष्य में किसी प्रकार की दावा नहीं किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
👉विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निर्देश का पीडीऍफ़ यहाँ से डाउनलोड करें
पदोन्नति में दो बार स्नातक का मामला सम्भागीय संयुक्त संचालक ने निर्णय जिला शिक्षा अधिकारीयों पर छोड़ा -
कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा दिनांक 29.01. 2022 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ,बालोद, बेमेतरा ,कबीरधाम, राजनांदगांव को जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग के नियोक्ता जिला शिक्षा अधिकारी होने के कारण समस्त प्रकार के प्रकरणों/ डबल स्नातक धारी शिक्षकों के पद उन्नति प्रस्ताव भेजने के संबंध में निर्णय आपके द्वारा लिया जावेगा।
उक्त आदेश से स्पष्ट है कि सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला/ शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु दो विषय में स्नातक को मान्य या अमान्य करने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी को है। जिला शिक्षा अधिकारी नियोक्ता होने के कारण डबल स्नातक डिग्री धारी शिक्षकों के पदोन्नति प्रस्ताव भेजने के संबंध में निर्णय ले सकता है।
👉 कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा दो विषय में स्नातक सम्बन्धी आदेश
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