डबल स्नातक वाले शिक्षकों को एक स्नातक सम्बन्धित विश्वविद्यालय में समर्पण कर तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा समर्पण प्रमाण पत्र

shikshaklbnews- सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्रधान पाठक प्राथमिक शाला/ शिक्षक तथा शिक्षक एलबी के प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के बीच डबल स्नातक को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ है। जिसके तहत डबल स्नातक योग्यता वाले शिक्षकों को अपनी एक स्नातक संबंधित विश्वविद्यालय में समर्पण करना होगा।

कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी तिल्दा नेवरा जिला रायपुर द्वारा दिनांक 29.01.2022 को जारी निर्देश के अनुसार विकासखंड के अंतर्गत सर्व शिक्षक एलबी संवर्ग जिन्होंने दो विषय में स्नातक किए हैं उन्हें किसी एक स्नातक विषय पर सहमति दर्ज करते हुए एक स्नातक को संबंधित विश्वविद्यालय में तीन दिवस के भीतर समर्पण करना होगा।

तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा समर्पण प्रमाण पत्र-

विकास खंड शिक्षा अधिकारी तिल्दा नेवरा जिला रायपुर द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विकासखंड के अंतर्गत जो भी शिक्षक दो विषय में स्नातक हैं उन्हें एक स्नातक विषय मैं सहमति दर्ज करते हुए एक स्नातक को संबंधित विश्वविद्यालय में समर्पण करना होगा तथा तीन दिवस के भीतर समर्पण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा समर्पण किए गए विषय पर भविष्य में किसी प्रकार की दावा नहीं किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

👉विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निर्देश का पीडीऍफ़ यहाँ से डाउनलोड करें

पदोन्नति में दो बार स्नातक का मामला सम्भागीय संयुक्त संचालक ने निर्णय जिला शिक्षा अधिकारीयों पर छोड़ा -

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा दिनांक 29.01. 2022 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ,बालोद, बेमेतरा ,कबीरधाम, राजनांदगांव को जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग के नियोक्ता जिला शिक्षा अधिकारी होने के कारण समस्त प्रकार के प्रकरणों/ डबल स्नातक धारी शिक्षकों के पद उन्नति प्रस्ताव भेजने के संबंध में निर्णय आपके द्वारा लिया जावेगा।

उक्त आदेश से स्पष्ट है कि सहायक शिक्षक एलबी  संवर्ग प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला/ शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु दो विषय में स्नातक को मान्य या अमान्य करने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी को है। जिला शिक्षा अधिकारी नियोक्ता होने के कारण डबल स्नातक डिग्री धारी शिक्षकों के पदोन्नति प्रस्ताव भेजने के संबंध में निर्णय ले सकता है।

👉 कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा दो विषय में स्नातक सम्बन्धी आदेश

बस्तर संभाग में दो बार स्नातक पदोन्नति प्रक्रिया में मान्य नहीं-

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर , जगदलपुर द्वारा दिनांक 28.01. 2022 को सर्व जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर को जारी पत्र में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 कंडिका 30 (xxx)के अनुसार उत्तरण होने के पश्चात दो बार स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है।

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्तमान में जारी शिक्षक पद पर पदोन्नति प्रक्रिया में यह पाया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त वरिष्ठता सूची में कुछ शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता में दो विषय में स्नातक अंकित किया गया है इस संबंध में अधो हस्ताक्षर करता के द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी स्थिति में दो विषय पर स्नातक अंकित नहीं किया जाना है।


संयुक्त संचालक ने कहा है कि शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु जिन सहायक शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता सूची प्रेषित की गई है उनका पुनः वस्तु स्थिति एवं अभिलेखों का अवलोकन कर उचित विषय में स्नातक अंकित करते हुए तत्काल संबंधित शिक्षक की जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।

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