सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति सूची जारी हुआ

shikshaklbnews - सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला शिक्षक तथा शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों पर चल रही अब तक की सबसे बड़ी पदोन्नति प्रक्रिया के अंतर्गत सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति सूची जारी करने वाले जिलों की सूची में एक और जिले का नाम शामिल हो गया है इस बार कांकेर जिले में पदोन्नति सूची जारी हुआ है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2022 को जारी पदोन्नति सूची के अनुसार 150 सहायक शिक्षक एलबी प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नत हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदोन्नति आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त पदोन्नति प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के विरुद्ध दायर याचिका W.P./PIL/NO.-91/2019 date 08.01.2020 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

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छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर दिनांक 31 दिसंबर 2021 के निर्देशानुसार निर्धारित न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए नियंत्रण अनुभव 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट की बैठक में सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला/ शिक्षक तथा शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए न्यूनतम 3 वर्ष करने का निर्णय लिया गया था । 

ज्यादातर शिक्षकों का पदस्थापना वर्तमान पदस्थ संस्था में ही -

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 7 फरवरी 2022 को समस्त संभागीय संयुक्त संचालक तथा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को पदोन्नति पश्चात पदांकन में हो रही शिकायत के संबंध में निर्देश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि यथासंभव अगर पद रिक्त हो तो उसी संस्था में ही पद अंकन किया जाए। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा शासन के जारी पदोन्नति आदेश में ज्यादातर शिक्षकों का पदांकन लोक शिक्षण संचालनालय निर्देशानुसार उनके ही संस्था में किया गया है।

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अन्य विकास खंडों में भी पदस्थ किये गये हैं शिक्षक -

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पदोन्नति के पश्चात पदस्थापना के संबंध में आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था, कि यदि विकासखंड में पद रिक्त नहीं है ऐसी स्थिति में जिले के नजदीकी विकास खंड में पदस्थापना दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश में कई शिक्षक ऐसे हैं जिनका विकास खंड बदला है ,अर्थात पदस्थापना विकासखंड के बाहर अन्य ब्लॉकों में की गई है।

पदोन्नत शिक्षकों का वेतनमान तथा ग्रेड पे-

सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नत होने वाले शिक्षकों को नया वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 4200 (लेबल 8) के आधार पर वेतन प्राप्त होगा |

पदोन्नति से इनकार करने वाले शिक्षकों को प्रस्तुत करना होगा सुसंगत कारण-

यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति से इनकार करना चाहते हैं तो उन्हें पदोन्नति नहीं चाहने के सुसंगत कारणों का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा।

👉जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदोन्नति सूची यहाँ से डाउनलोड करें 

 शिक्षक विहीन संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक करना होगा कार्य-

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर जारी पदोन्नति आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पदोन्नति के पश्चात कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी समस्या में यथावत बने रहेंगे।

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