shikshaklbnews- आम तौर पर यह देखने को मिलता है कि जैसे ही वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना नजदीक आता है ,विभिन्न विभागों द्वारा जल्दबाजी में बजट का उपयोग करने हेतु खरीददारी बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए आदेश प्रसारित किया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 का अंतिम महीना नजदीक आने को है ऐसे में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में प्रावधानित राशि से क्रय के संबंध में पत्र जारी किया गया है। जिसके अनुसार फरवरी के बाद शासकीय विभागों में वर्ष 2022-23 के बजट में प्रावधान किये गए राशि से क्रय पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए स्थाई निर्देश प्रसारित किए गए हैं उसके पश्चात यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट का उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता ना होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है, जिसे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध हो जाती है ,यह प्रक्रिया शासन के हित में नहीं है। अतः शासकीय क्रय के संबंध में निर्देश जारी किए जाते हैं।
इस तिथि के बाद शासकीय विभागों में क्रय पर रोक-
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2023 को शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ को जारी वित्त निर्देश में कहा गया है कि वर्ष 2022-23 के बजट में प्रावधान किये गए राशि से 28 फरवरी 2023 के बाद क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
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इन मदों विभागों पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध-
केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्र परिवर्तित योजना, विदेशी सहायता प्राप्त योजना, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना, विशेष केंद्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री ।
निर्माण विभागों ( लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग ,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन विभाग) से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडारण की स्थिति का आकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग की जाने वाली सामग्री।
जेलों ,शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना अंतर्गत चल रहे अस्पतालों एवं विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आश्रमों में भोजन, कपड़ा ,दवाइयों का क्रय तथा अन्य प्रसांगिक व्यय, पोषण आहार हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदाय किए जा रहे हैं खाद्यान्न का क्रय तथा परिवहन ।
आसवनियों से खरीदी गई देसी मदिरा का क्रय, पेट्रोल, डीजल एवं वाहन मरम्मत से संबंधित क्रय, लेखन सामग्री से संबंधित क्रय के रुपए 5000 तक के,5000 तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक जैसे मदों पर प्रतिबंध का असर नहीं होगा।
👉अधिक जानकारी के लिए आदेश का पीडीऍफ़ डाउनलोड करें
निर्देशों में शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग द्वारा -
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट कर दिया गया है कि वित्त विभाग द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से ही किया जा सकेगा। इसके अलावा वित्त विभाग द्वारा जारी शासकीय विभागों में क्रय पर प्रतिबंध संबंधी आदेश का असर राजभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ,मुख्यमंत्री निवास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय ,माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू नहीं होगा।
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