shikshaklbnews- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2004 के बाद वाली नियुक्ति में राज्य शासन के कर्मचारियों को नवीन अंशदाई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की घोषणा के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। कुछ दिन पूर्व पुरानी पेंशन व्यवस्था का अध्ययन करने राजस्थान गई अधिकारियों की टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है । मुख्यमंत्री के घोषणा के आधार पर नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान जिसे मुंबई स्थित एनएसडीएल कार्यालय में जमा किया जाता था उसे रोक दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 2022 से नवीन पेंशन योजना के आधार पर हो रही कटौती को समाप्त करते हुए सामान्य भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कटौती प्रारंभ की जाएगी | नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए प्रान नम्बर जारी किये गये थे चूँकि अब नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू किया जा रहा है ,इसलिए gpf खाता की आवश्यकता होगी |
सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत कटौती के लिए कर्मचारियों का gpf खाता खोला जाना है | gpf अकाउंट खोलने के लिए कर्मचारियों को gpf अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दो प्रति में फार्म भरकर अपने DDO में जमा करना होगा। जिसमें से एक प्रति AG कार्यालय को भेजे जायेंगे | हालाँकि अभी तक gpf ओपनिंग फॉर्म भरने के लिए विभागीय आदेश जारी नही हुआ है ,परन्तु शीघ्र ही आदेश जारी हो सकता |
सरकार पर नहीं पड़ेगा कोई बड़ा आर्थिक बोझ-
एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग 2005 में सेवा में आए कर्मचारियों का पैमाना मानकर आकलन किया गया है, उसके मुताबिक पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से सरकार पर कोई बड़ा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। इसके उलट 2005 में सेवा में आए कर्मचारियों को पेंशन की देनदारी भी 30 से 35 साल बाद आएगी।
👉यहाँ से डाउनलोड करें gpf ओपनिंग फॉर्म
बचेगा एनएसडीएल का शेयर-
वित्त विभाग के 2005 में भर्ती हुए कर्मचारियों को मानक मानकर किए गए आकलन के अनुसार सरकार द्वारा एनएसडीएल कोई दिए जाने वाला शेयर भी बचेगा ,वही पेंशन की देनदारी भी तत्काल ना होकर 30 साल बाद वर्ष 2035 से होगी। तब तक पेंशन की यह राशि जीपीएफ में जमा होती रहेगी, जो कि एक तरह से सरकार के आय का बड़ा साधन भी होगा।
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