shikshaklbnews- मुख्यमंत्री के पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाली कर दी गई है | माह अप्रैल 2022 से सामान्य भविष्य निधि योजना के अंतर्गत मूल वेतन से न्यूनतम 12% की कटौती हेतु निर्देश जारी किये गये है । सामान्य भविष्य निधि योजना के अंतर्गत की जा रही कटौती में विसंगति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा नया निर्देश जारी किये गये हैं ।
संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन इंद्रावती भवन अटल नगर नया रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 18 मई 2022 को समस्त कोषालय अधिकारी जिला कोषालय छत्तीसगढ़ को जारी निर्देश के अनुसार माह अप्रैल 2022 से सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार न्यूनतम 12% की कटौती में किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में तत्काल संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी से जानकारी संकलित कर संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित करने को कहा गया है ताकि कटौती के संबंध में विसंगति को निराकृत किया जा सके।
👉यहाँ से डाउनलोड करें राज्य कार्यालय द्वारा जारी निर्देश
ज्ञात हो कि राज्य सरकार द्वारा 01.11.2004 से लागू अंशदाई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किया गया है। जिसके कारण nps के अंतर्गत की जा रही अंशदान की कटौती को समाप्त करते हुए माह अप्रैल के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन के न्यूनतम 12% सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं।
एनआईसी द्वारा जारी किया गया है gpf नम्बर-
मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली की प्रक्रिया के तहत एनआईसी द्वारा समस्त एनपीएस अभिनेताओं के लिए एम्पलाई आईडी के आधार पर cgpf नंबर आवंटित करते हुए ई-कोष ऑनलाइन कर्मचारी पोर्टल एवं डीडीओ लॉगइन पर उपलब्ध कराया गया है।
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