शिक्षा विभाग द्वारा 154 व्याख्याताओं को समयमान -वेतनमान का आदेश जारी हुआ

shikshaklbnews- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा व्याख्याताओं को व्याख्याता के पद पर 10 साल की सेवा पूर्ण होने पर समयमान-वेतनमान का आदेश जारी किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी समयमान -वेतनमान आदेश में 154 व्याख्याताओं का नाम शामिल हैं जिन्हें इसका लाभ मिलना है |

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन प्रथम तल नवा रायपुर द्वारा दिनांक 19.07.2022 को जारी समयमान वेतनमान आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 97/107/ वित्त/ नियम /2008 दिनांक 28.04.2008, वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 10.08.2009 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 04.08.2010 के प्रावधान में निहित शर्तों के तहत सहायक शिक्षक/ शिक्षक से  व्याख्याता के पद पर पदोन्नत व्याख्याताओं को  व्याख्याता के पद पर 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के फल स्वरुप प्रथम समयमान-वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

समयमान-वेतनमान ,ग्रेड वेतन-

सहायक शिक्षक / शिक्षक से व्याख्याता के पद पर पदोन्नत व्याख्याताओं को व्याख्याता के पद पर 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रथम समयमान- वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन रुपए 4800( पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल -11 रुपए 49100) स्वीकृत किया गया है,  सूची में शामिल व्याख्याताओं को उनके नाम सम्मुख  दर्शित तिथि से इसका लाभ मिलेगा।

👉सूची डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें 

एलबी संवर्ग के शिक्षकों को अब तक जारी नहीं हो सका समयमान-वेतनमान का आदेश-

अब तक प्रदेश के रायपुर और कोंडागांव दो ही जिले ऐसे हैं जहाँ शिक्षक एलबी संवर्ग को उनके पूर्व पद का समयमान का लाभ देने हेतु प्रस्ताव भेजने का आदेश जारी हुआ था। अन्य जिलों से इस संबंध में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। रायपुर और कोंडागांव जिले में समयमान -वेतनमान का आदेश जारी होने के बाद भी  अब तक शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है |

नियमों में उलझकर ही रह गया वेटेज एव समयमान वेतनमान का आदेश  -

लोक शिक्षण संचालनालय ,छत्तीसगढ़ द्वारा एलबी संवर्ग को दिनांक 23.06.2021 को वेटेज एवं समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन भुगतान सम्बन्धी जारी आदेश में नियमों के प्रावधान के अंतर्गत वेटेज एवं समयमान वेतनमान दिए जाने की बात कही गई थी  | समयमान वेतनमान तथा वेटेज के सम्बन्ध में  समय -समय पर आदेश जारी किया जाता रहा  , अंत में आदेश नियमों में उलझ कर रह गया  |


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