shikshaklbnews- पिछले 2 सालों से स्थानांतरण पर लगा बैन हटने का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अब जाकर राहत मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थानांतरण पर लगा बैन हटने के बाद शिक्षक दिवस के दिन ही स्थानातरण 2022 के अंतर्गत जिला स्तरीय स्थानान्तरण का शुरुआत जिला गरियाबंद से हुआ था ,इसी कड़ी में एक और जिलें में लगभग 103 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है।
कार्यालय कलेक्टर जिला मुंगेली द्वारा 12 सितंबर 2022 को जिला स्तरीय स्थानांतरण सूची जारी किया गया है, जिसमें 103 शिक्षकों का नाम शामिल है। सूची में शामिल शिक्षकों में 2 शिक्षकों का आपसी आधार पर , लगभग 74 शिक्षकों का प्रशासनिक स्थानांतरण हुआ है ,जबकि 29 शिक्षकों का ऐच्छिक आधार पर स्थानान्तरण किया गया है।
कार्यालय कलेक्टर जिला मुंगेली द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक / एफ 2-77/2022/20-दो नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18 अगस्त 2022 के परिपालन में शिक्षा विभाग के में कार्यरत निम्नांकित ई संवर्ग एवं टी संवर्ग )तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक / स्वैच्छिक स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शित स्थान पर आगामी आदेश पर्यंत तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है।
बड़े पैमाने पर अतिशेष के नाम पर सीनियर शिक्षकों का तबादला -
अभी तक जितने भी जिलों में स्थानांतरण सूची जारी हुआ है , उनमें से मुंगेली जिला ही मात्र एक ऐसा जिला है | जहां पर अतिशेष के नाम पर सीनियर शिक्षकों का प्रशासनिक तबादला किया गया है | जबकि जूनियर को उसी स्कूल में रखा गया है। तबादला सूची जारी होने के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है , वहीं शिक्षक संगठनों ने जारी स्थानांतरण सूची पर आपत्ति दर्ज कराई है। शिक्षक संगठनों ने कहा है कि स्थानांतरण आदेश जो जारी हुआ है वह बहुत ज्यादा विषमता से भरा हुआ है। इसे शीघ्र ही निरस्त किया जाए।
स्थानांतरण आदेश के दिनांक में संगठनों ने खड़े किए सवाल-
मुंगेली जिला प्रशासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में 10 अगस्त 2022 की तिथि अंकित है, जबकि 12 सितंबर 2022 को स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है और आदेश में 15 दिवस के अंदर स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों के प्रशासनिक तबादले और तिथि को लेकर प्रारंभ में शिक्षक इसे फर्जी स्थानांतरण आदेश समझ रहे थे।
प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद जारी किया गया है स्थानांतरण लिस्ट-
जैसा की आपको विदित है स्थानांतरण नीति 2022 में कहा गया है कि जिला स्तरीय स्थानांतरण हेतु प्रभारी मंत्री का अनुमोदन पश्चात ही स्थानांतरण लिस्ट जारी किया जा सकता है, कार्यालय कलेक्टर जिला मुंगेली द्वारा जारी स्थानांतरण सूची प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।
ई से टी संवर्ग एवं टी से ई संवर्ग में स्थानांतरण माना जाएगा शून्य -
स्थानांतरण से जुड़े बहुत से शिक्षकों का यह सवाल होता है कि क्या ई संवर्ग के शिक्षकों का टी संवर्ग में स्थानांतरण हो सकता है / टी संवर्ग के शिक्षकों का ई संवर्ग में स्थानांतरण हो सकता है? कार्यालय कलेक्टर जिला मुंगेली द्वारा जारी स्थानांतरण सूची में जो शर्ते दी गई है उसके अनुसार यदि स्थानांतरण आदेश में टी संवर्ग के शिक्षकों का ई संवर्ग में एवं ई संवर्ग के शिक्षकों का टी संवर्ग में स्थानांतरण आदेश जारी हो चुका है उनका स्थानांतरण शून्य माना जाएगा। इससे स्पष्ट हो गया है कि ई संवर्ग से टी संवर्ग और टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानान्तरण नहीं हो सकता |
👉स्थानातरण सूची जिला कबीरधाम डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
👉स्थानातरण सूची जिला मुंगेली डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
👉स्थानान्तरण सूची जिला गरियाबंद डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
स्थानांतरण आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर करना होगा पदभार ग्रहण-
ऐसे शिक्षक जो अभी परीक्षा अवधि में हैं और उनका स्थानांतरण हो चुका है उनका स्थानांतरण शून्य माना जाएगा, इसके अलावा स्थानांतरित शिक्षकों को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात कही गई है।
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