shikshaklbnews- छत्तीसगढ़ शासन के स्थानांतरण नीति 2022-23 के तहत छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षक (ई ), शिक्षक (टी ), विकास खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, पीटीआई, प्रधान पाठक,लिपिक तथा भृत्य सहित बड़े पैमाने पर अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशासनिक तथा स्वैच्छिक स्थानांतरण सूची जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 30-09-2022 की स्थिति में जारी राज्य स्तरीय स्थानांतरण सूची के साथ ही लगभग 97 शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किया गया है जिसमें सहायक शिक्षक (विज्ञान),व्याख्याता, शिक्षक,शिक्षक एलबी, प्राचार्य, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक शामिल है।
सहायक कार्यक्रम समन्वयक से सहायक संचालक तक के पद पर प्रतिनियुक्ति-
सूची में कई प्राचार्य तथा सहायक शिक्षक, शिक्षक,व्याख्याता ऐसे हैं जिनका प्रतिनियुक्ति सहायक कार्यक्रम समन्वयक से लेकर सहायक संचालक समग्र शिक्षा तक के पद पर किया गया है। वहीं सूची में कई ऐसे कर्मचारियों का नाम भी शामिल है जिनका प्रतिनियुक्ति वापस लेते हुए उन्हें मूल पदस्थापना में भेजा गया है।
कार्यभार ग्रहण करने हेतु 15 दिवस का समय-
सूची में शामिल सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी नवीन पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। जारी प्रतिनियुक्ति /वापसी आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी अधिकारी कर्मचारी भार मुक्त नहीं होते हैं तो उसे स्वमेव भार मुक्त माना जाएगा।
इनका प्रतिनियुक्ति माना जाएगा शून्य -
ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो वर्तमान पदस्थापना स्थल में पदस्थ ना हो सेवानिवृत्त/ मृत्यु/ निलंबित हो तो यह प्रतिनियुक्ति आदेश स्वमेव शून्य माना जाएगा।
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