शाला अनुदान की राशि व्यय हेतु संशोधित दिशा निर्देश revised order for expenditure of school grant

shikshaklbnews- शिक्षा सत्र 2022- 23 के लिए स्कूलों को जारी शाला अनुदान की राशि के उपयोग के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया गया था जिसमें संशोधन करते हुए पुनः एक आदेश जारी किया गया है।

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा 13 अक्टूबर 2022 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी व जिला मिशन समन्वयक समस्त जिला छत्तीसगढ़ को शाला अनुदान की राशि उपयोग किए जाने के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षा सत्र 2022- 23 के लिए शासकीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक/ हाई एवं हायर सेकेंडरी शालाओं के लिए वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि राज्य परियोजना कार्यालय से सीधे संबंधित शालाओं के बैंक खाते में अंतरित कर दिया गया है। जिसका उपयोग इस प्रकार करना है -

प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक वार्षिक शाला अनुदान राशि व्यय हेतु दिशा निर्देश-

♦ शाला अनुदान राशि का उपयोग किए जाने के पूर्व शाला प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करना है। बैठक में समिति के सदस्यों  को प्राप्त राशि की जानकारी देना है। राशि व्यय किए जाने हेतु शाला प्रबंधन समिति से चर्चा कर अनुमोदन प्राप्त करना होगा उसके पश्चात उसे उस राशि को आवश्यकता अनुसार एवं प्राथमिकता तय करते हुए व्यय करना है।

♦ छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम का पालन करते हुए राशि का व्यय करना होगा।

♦ सामग्री क्रय के उपरांत विद्यालयीन भंडार पंजी में अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।

♦ प्राप्त राशि का उपयोग आवश्यकता अनुसार स्टेशनरी एवं अन्य कार्यालयीन उपयोग की सामग्री के लिए व्यय कर सकेंगे।

♦ स्कूल के सूचना पटल या अहाता में प्राप्त अनुदान राशि एवं उसके व्यय का उल्लेख करना होगा तथा ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण भी कराना होगा।

♦ प्राप्त अनुदान राशि में से 10% राशि का उपयोग स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु व्यय किया जाना है इस मद की राशि का उपयोग हेतु शाला प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा उसके बाद ही व्यय किया जा सकेगा। स्वच्छता के लिए 10% राशि का व्यय हेतु एक्शन प्लान  का फॉर्मेट पीडीएफ में उपलब्ध कराया जा रहा है आप वहां से देख सकते हैं।

♦ शाला अनुदान राशि के उपयोग के लिए प्राथमिकता बच्चों को सीखने से संबंधित माहौल बनाने हेतु करना होगा जो कि इस प्रकार किया जा सकता है, स्कूल का रंग रोगन कर आकर्षक बनाना, शाला में  प्रिंट रिच वातावरण तैयार करना और आसपास सीखने का माहौल बनाना, बच्चों के लिए लर्निंग कार्नर या मुस्कान पुस्तकालय तैयार करना, प्रत्येक बच्चों की उपलब्धि के रिकॉर्ड रखने के लिए पोर्टफोलियो का संधारण करना,बच्चों को सीखने में सहायता हेतु विभिन्न शिक्षण सामग्री ऑडियो वीडियो सामग्री तैयार करना, इसके अलावा बच्चों के सीखने के लिए कोरा कागज, कार्यपत्रक,वर्कशीट, कलर पेंसिल ,ड्राइंग शीट, रबर ,पेंसिल, स्लेट आदि।

हाई /हायर सेकेंडरी वार्षिक शाला अनुदान राशि का व्यय हेतु दिशा निर्देश-

♦ शाला स्तर पर प्राथमिकता के क्रम में शाला अनुदान राशि का उपयोग बच्चों के सीखने से संबंधित माहौल बनाने हेतु निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं जैसे- समाचार पत्र पत्रिकाएं,शाला संचालन के लिए आवश्यक स्टेशनरी,शाला प्रांगण में बागवानी,चारदीवारी,वाद्य यंत्र तथा शाला के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सामग्री क्रय करना, शाला में सुरक्षा की दृष्टि से छोटे-मोटे मरम्मत कार्य कराना, शाला का रंग रोगन कराना, कंप्यूटर उपलब्ध होने पर इंटरनेट की कनेक्शन हेतु व्यय करना।

♦ छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम का पालन करते हुए राशि व्यय किया जाना है।

♦ स्वच्छता संबंधी कार्य में 10% राशि का उपयोग करना,इसके लिए स्वच्छता एक्शन प्लान तैयार करना।

♦ क्रय किए जाने के लिए विद्यालय स्तर पर राशि smc /smdc का अनुमोदन अनिवार्य रूप से लेना होगा।

♦ क्रय किए जाने  के पश्चात विद्यालय में भंडार पंजी में अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।

♦ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें कहा गया है कि किसी भी स्थिति में विद्यालय द्वारा परिवहन व्यय का भुगतान इस मद से नहीं किया जाएगा।

BRC  अनुदान की राशि व्यय हेतु दिशा निर्देश-

विकासखंड स्त्रोत केंद्र हेतु मेंटेनेंस ग्रांट, t.l.m. ग्रांट,मीटिंग टीए, एवं आकस्मिक व्यय हेतु राशि का प्रावधान किया गया है उक्त राशि 25 फरवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से व्यय किया जाना है।

मेंटेनेंस ग्रांट के अंतर्गत ₹30000, टी एल एम ग्रांट के अंतर्गत ₹20000, बैठक भत्ता जिसके अंतर्गत समग्र शिक्षा हेतु आयोजित बैठकों में उपस्थिति तथा साला व संकुल की मानिटरिंग हेतु की गई यात्राओं के यात्रा देव का भुगतान राशि ₹15000, आकस्मिक व्यय के अंतर्गत ₹50000, इस तरह विकासखंड स्रोत केंद्र को  ₹115000 जारी किया गया है जिसे मदवार व्यय करना है।

👉शाला अनुदान राशि के व्यय के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए आदेश का पीडीऍफ़ डाउनलोड करें 

संकुल केंद्रों को जारी अनुदान राशि की जयंती दिशा निर्देश-

♦ मेंटेनेंस  ग्रांट ₹20000 स्वीकृत की गई है जिसका उपयोग संकुल स्त्रोत केंद्र में भवन रखरखाव, रंग रोगन, शौचालय मरम्मत, साफ-सफाई आदि हेतु उपयोग किया जाना है।

♦ मोबिलिटी सपोर्ट ग्रांट फॉर सीआरसी इसके अंतर्गत ₹1000 स्वीकृत की गई है।

♦ मीटिंग टीए के अंतर्गत समग्र शिक्षा हेतु आयोजित बैठकों में उपस्थिति तथा शाला व संकुल केंद्र की मान्यता हेतु की गई यात्राओं के यात्रा देयक भुगतान के लिए ₹10000

♦ आकस्मिक व्यय के अंतर्गत ₹40000 स्वीकृत की गई है जिसका उपयोग स्टेशनरी, बिजली, मरम्मत,कंप्यूटर तथा आवश्यक कार्यलयीन उपयोग सामग्री क्रय करने में किया जाएगा। इस तरह प्रत्येक संकुल केंद्र को 71000 रूपये  जारी किया गया है जिसका उपयोग मदवार किया जाना है।

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