pfms ; शाला अनुदान की राशि व्यय के संबंध में बड़ा अपडेट.....pfms के माध्यम से भुगतान पहले से अधिक सरल

shikshaklbnews- शासन द्वारा स्कूलों को जारी किए जाने वाले शाला अनुदान की राशि शिक्षा सत्र 2021-22 से pfms पोर्टल के माध्यम से जारी किया जा रहा है। शिक्षा सत्र 2021-22 में वेंडर को भुगतान हेतु पीपीए जनरेट करना होता था और उस पीपीए को 15 दिवस के अंदर बैंक में जमा करना होता था इसके पश्चात बैंक द्वारा संबंधित वेंडर को भुगतान ट्रांसफर कर दिया जाता था।

pfms के माध्यम से भुगतान को और अधिक सुविधाजनक बनाते हुए राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के फाइल का उल्लेख करते हुए एक आदेश जारी किया गया है ,जिसके अनुसार अब PPA  के माध्यम से भुगतान पर रोक लगाते हुए DSC/ePA के माध्यम से भुगतान की बात कही गई है।

दिनांक 25 नवंबर 2012 को राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी , जिला परियोजना अधिकारी एवं समस्त जिला मिशन समन्वय को जारी निर्देश के अनुसार दिनांक 30 नवंबर 2022 के बाद पीपीए के माध्यम से भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र के अनुसार अब PPA के माध्यम से नहीं होगा भुगतान-

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भारत सरकार वित्त मंत्रालय ,व्यय  विभाग का फाइल क्रमांक V.13022/4/2022-PFMS/5495 दिनांक 18 नवंबर 2022 के माध्यम से पीएफएमएस के अंतर्गत PPA  द्वारा भुगतान हेतु अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 तक किया जा सकता है।

पी एफ एम एस के माध्यम भुगतान हो जायेगा और अधिक सरल-

पी एफ एम एस सिस्टम से स्कूलों को जोड़ने के पश्चात वेंडर भुगतान हेतु PPA तैयार करना होता था तथा पीपीए को 15 दिवस के भीतर बैंक में जमा करना होता था, उसके पश्चात बैंक द्वारा ही संबंधित वेंडर को भुगतान जारी किया जाता था | DSC/ePA  तैयार हो जाने के पश्चात बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एजेंसी डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट के माध्यम से पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान कर पाएंगे।

DSC/ePA  क्या है-

DSC अर्थात digital signature certificate तथा ePA  अर्थात electronic print advice. इसका मतलब यह है कि अब शाला अनुदान की राशि का व्यय हेतु पीपीए जनरेट करने के बाद आपको बैंक में पीटीए जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एडवाइज के माध्यम से आप स्कूल में बैठे ही संबंधित वेंडर को भुगतान कर सकेंगे।

मेकर और चेकर को जमा करना होगा संयुक्त हस्ताक्षर नमूना -

राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय विभाग के अनुसार नवंबर के बाद पीपीए के माध्यम से भुगतान नहीं हो पाएगा, इसके लिए DSC /ePA  तैयार करने हेतु स्कूल के कोषाध्यक्ष और सचिव को अपना हस्ताक्षर का नमूना जमा करना होगा ताकि डिजिटल सिग्नेचर तैयार किया जा सके।

👉राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी निर्देश का पीडीऍफ़ 

पी एफ एम एस के अंतर्गत भुगतान हेतु संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता का DSC ENCRYPTED SINGNED ONLY  तैयार करने  इस विकासखंड में शुरू हुआ प्रक्रिया-

कार्यालय विकासखंड स्रोत समन्वयक समग्र शिक्षा विकासखंड फिंगेश्वर,जिला गरियाबंद द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान हेतु DSC /ePA तैयार करने टाइम टेबल जारी कर दी गई है। इसके लिए सचिव और कोषाध्यक्ष अर्थात मेकर और चेकर दोनों को निर्धारित तिथि में विकास खंड कार्यालय में उपस्थित होने को  कहा गया है ताकि DSC ENCRYPTED SINGNED ONLY  तैयार किया जा सके।

DSC ENCRYPTED SINGNED ONLY तैयार करने हेतु लगेंगे शुल्क-

कार्यालय विकासखंड स्रोत समन्वयक समग्र शिक्षा विकासखंड फिंगेश्वर जिला गरियाबंद द्वारा जारी निर्देश के अनुसार एक DSC ENCRYPTED SINGNED ONLY तैयार करने के लिए ₹1250 प्लस 18% जीएसटी, इस प्रकार एक संस्था को कुल ₹2950 का भुगतान शाला अनुदान /आकस्मिक व्यय करना होगा।

👉कार्यालय विकासखंड स्रोत समन्वयक समग्र शिक्षा विकासखंड फिंगेश्वर जारी पत्र का पीडीऍफ़ 

DSC ENCRYPTED SINGNED ONLY आवश्यक दस्तावेज-

विकासखंड स्त्रोत समन्वयक फिंगेश्वर द्वारा DSC ENCRYPTED SINGNED ONLY तैयार करने हेतु जो निर्देश जारी किया गया है उसके अनुसार चेकर और मेंकर दोनों को ही आधार कार्ड, पैन कार्ड,मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लेकर विकास खंड कार्यालय में उपस्थित होना होगा |

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