शाला अनुदान की राशि का PPA के माध्यम से भुगतान पर छुट exmption on payment of school grant through PAA

रायपुर- शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु प्राप्त शाला अनुदान की राशि के व्यय को लेकर शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य कार्यालय द्वारा PPA के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही में छूट दी गई है। हालाँकि यह राहत कुछ ही समय के लिए है | DCS/ePA मोड शिफ्ट होने के बाद PPA के माध्यम से भुगतान पर पुनः रोक लग जायेगा |

ज्ञात हो कि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 25 नवंबर 2022 को  समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी एवं समस्त जिला मिशन समन्वयक को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें  कहा गया था कि 30 नवंबर 2022 के बाद PPA के माध्यम से भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

इस पत्र में भारत सरकार,वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के फाइल क्रमांक V.13022/4/2022-PFMS/5495 दिनांक 18 नवंबर 2022 का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि pfms के अंतर्गत PPA द्वारा भुगतान हेतु अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है, इसके पश्चात PPA  माध्यम से भुगतान नहीं हो सकेगा, परंतु अब इसमें राहत दी गई है।

👉PPA के माध्यम से भुगतान पर रोक सम्बन्धी निर्देश का पीडीऍफ़ 

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 2022  को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी एवं समस्त जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ को पुनः एक पत्र जारी किया गया है। जिसमें PPA के माध्यम से भुगतान जारी रखने की बात कही गई है |

DCS/ePA मोड में शिफ्ट होने तक कर सकते हैं PPA के माध्यम से भुगतान-

राज्य कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि उक्त पत्र के परिपालन में कुछ कार्यालयों /संस्थाओं द्वारा 30 नवंबर 2022 के पश्चात भुगतान की कार्यवाही बंद की गई है जिसे समग्र शिक्षा अंतर्गत अपेक्षित व्यय नहीं हो पा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि मोड में शिफ्ट होने तक पूर्व प्रक्रिया के तहत PPA  के  माध्यम से भुगतान की कार्यवाही जारी रखें।

जारी रहेगा DSC/ePA शिफ्टिंग का कार्य -

राज्य कार्यालय द्वारा PPA के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही में छुट तो दी गई है ,परन्तु  DSC/ePA का कार्य जारी रहेगा | तथा DSC/ePA शिफ्टिंग में होने वाले व्यय ₹1250 प्लस 18% जीएसटी, इस प्रकार एक संस्था को कुल ₹2950 का भुगतान शाला अनुदान /आकस्मिक व्यय करना होगा।

PEN DRIVE /dongal में मिलेगा डिजिटल सिग्नेचर /पिन -

प्राप्त जानकारी के अनुसार डिजिटल सिग्नेचर एड करने के पश्चात सभी प्रकार की सेटिंग्स पूर्ण कर पेन ड्राइव/डोंगल में डाटा एडमिन को डिजिटल सिग्नेचर टोकन दिया जायेगा , क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर टोकन डाटा अप्रूवल के समय सिस्टम से अटेच करना जरुरी होगा  |

DSC/ePA  क्या है-

DSC अर्थात digital signature certificate तथा ePA  अर्थात electronic print advice. इसका मतलब यह है कि अब शाला अनुदान की राशि का व्यय हेतु पीपीए जनरेट करने के बाद बैंक में पीटीए जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी | डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एडवाइज के माध्यम से स्कूल में बैठे ही संबंधित वेंडर को भुगतान कर सकेंगे।

Post a Comment

0 Comments