ops लागू होने के बाद भी शिक्षिका को पेंशन नहीं.........

shikshaklbnews -यह कैसी पुरानी पेंशन व्यवस्था जिसमें शिक्षिका को पेंशन ही नहीं , हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन के संविलियन नियम अनुसार शिक्षा विभाग में संविलियन के पश्चात 4 वर्ष 4 माह 29 दिन सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाली शिक्षिका को पुरानी पेंशन के लिए पात्र नहीं माना गया है। सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षिका को पेंशन मिलेगा या नहीं ,ग्रेज्युटी ,अवकाश नकदीकरण भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है |


पूरा मामला बस्तर जिले का है, बस्तर के विकासखंड तोकापाल के अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटकोट  के सेवानिवृत्त शिक्षिका श्रीमती कमला गौतम शिक्षक एलबी को पुरानी पेंशन के लिए अपात्र होना बताया गया है, ऐसे में शिक्षिका की पेंशन,ग्रेजुएटी व अर्जित अवकाश नकदीकरण भुगतान को लेकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी तोकापाल द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है।

पेंशन नियम का हवाला -

विकास खंड शिक्षा अधिकारी तोकापाल ने  अपने पत्र में कहा है कि शिक्षा विभाग में संविलियन के उपरांत शिक्षिका का शासकीय सेवा 4 वर्ष 4 माह 29 दिन होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंसन नियम 1976 के नियम 42(1)  के तहत पेंशन की पात्रता नहीं होती है।

25 वर्ष की सेवा के बाद खाली हाथ सेवानिवृत -

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती कमला गौतम 25 वर्ष की सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुई है अभी तक अधिकारियों को स्पष्ट नहीं है कि उन्हें पेंशन,ग्रेजुएटी और अवकाश नगदीकरण का भुगतान कैसे किया जाए। सेवानिवृत्त होने के बाद शिक्षिका को क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। 

1998 से शिक्षा विभाग में सेवा दे रही थी शिक्षिका-

श्रीमती कमला गौतम की 1998 में शिक्षाकर्मी के रूप में नियुक्ति हुई थी | 2012 से नवीन पेंशन योजना के तहत उनके वेतन से कटौती की जा रही थी ,छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागु करने से शिक्षिका को लगा की अब उन्हें बुढ़ापे का सहारा मिल गया ,परन्तु पेंशन नियम और साकार द्वारा पेंशन के लिए पूर्व सेवा को शून्य किये जाने से एक बार फिर से शिक्षिका को सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन अंधकारमय लगने लगा है |

प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन देने की मांग-

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष संजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार की इस पुरानी पेंशन योजना पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि क्या यही छत्तीसगढ़ सरकार की पुरानी पेंशन योजना है, जिसमें 4 वर्ष से अधिक सेवा देने के बाद भी शिक्षिका को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष ने कहा है कि एलबी संवर्ग के शिक्षक 2018 और उसके बाद शिक्षा विभाग में संविलियन हुए हैं जबकि वह 1998 से सेवा देते आ रहे हैं इसलिए उन्हें पूर्व सेवा का लाभ दिया जाए, जब तक पूर्व सेवा का लाभ नहीं दिया जाएगा पुरानी पेंशन योजना लागू करने से एल्बी संवर्ग के शिक्षकों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

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