shikshaklbnews-छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग से शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु कोर्ट में लगा स्टे हटने का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कोर्ट द्वारा पदोन्नति पर लगा रोक हटा दिया गया है। पिछले लगभग 11-12 माह से पदोन्नति पर लगा स्टे हटने से शीघ्र ही पदोन्नति की कार्यवाही शुरू हो सकती है।
दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पदोन्नति में वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के पदोन्नति के लिए निर्धारित 5 वर्ष की सेवा अवधि को 3 वर्ष किया गया था, जिसके आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, परंतु माननीय हाईकोर्ट में पदोन्नति नियम को चैलेंज करते हुए कुछ शिक्षकों द्वारा स्टे लगा दिया गया था। जिस पर पिछले 11-12 महीने से सुनवाई चल रही थी। माननीय हाईकोर्ट द्वारा 3 दिसंबर 2022 को पदोन्नति के संबंध में सुनवाई पूरा करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। आज माननीय हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति पर लगा स्टे हटाते हुए शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है।
सरकार के पदोन्नति में रिलैक्सेशन के फैसले पर कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार-
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया में वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत शिक्षा विभाग में पदोन्नति हेतु निर्धारित 5 साल की सेवा अवधि को 3 साल किया गया है इस पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए सरकार द्वारा पदोन्नति में दिए गए रिलैक्सेशन पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है इस फैसले के बाद पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।
पदोन्नति की राह देख रहे शिक्षकों का इंतजार खत्म-
सहायक शिक्षक तथा सहायक शिक्षक एलबी से शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु कोर्ट में लगाई स्टे हटने के बाद अब शिक्षकों का इंतजार खत्म हो गया है। इधर विभाग की ओर से पदोन्नति हेतु सभी औपचारिकताओं को लगभग पूरा किया जा चुका है। कोर्ट के फैसला आने के बाद अब शीघ्र ही पदोन्नति सूची जारी हो सकती है।
शीघ्र ही जारी हो सकता है पदोन्नति आदेश-
सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु माननीय हाईकोर्ट में दायर याचिका से स्टे हटने के बाद अब शीघ्र ही पदोन्नति सूची जारी होने की संभावना है,क्योंकि पदोन्नति हेतु लगभग सभी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। हल ही में संभागीय कार्यालय द्वारा रिक्त पदों की जानकारी मंगा गया है | इससे स्पष्ट हैं कि पदोन्नति हेतु लगभग तैयारी पूर्ण है |
0 Comments