shikshaklbnews- छत्तीसगढ़ में 2004 के बाद की नियुक्ति वाले कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर राज्य सरकार द्वारा नया निर्देश जारी किया गया है। यह आदेश कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना या एनपीएस योजना के चयन के आधार पर वेतन भुगतान से जुड़ा हुआ है, दरअसल राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ ही कर्मचारियों से शपथ पत्र लिया गया था, कि 2004 के बाद की नियुक्ति वाले कोई भी कर्मचारी राज्य शासन द्वारा लागू किए गए पुरानी पेंशन योजना से जुड़ना चाहते हैं या एनपीएस के साथ ही बने रहना चाहते हैं।
संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन नया रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2023 को समस्त कोषालय अधिकारी छत्तीसगढ़ को जारी निर्देश में कहा गया है , कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने के पश्चात एनपीएस या ओ पी एस का विकल्प के आधार पर वेतन देयक तैयार कर वेतन भुगतान किया जाए। इसका अर्थ है जिन्होंने ops का चयन किया है, उनका ops के तहत वेतन से कटौती किया जायेगा, जिन्होंने nps का चयन किया है, उनका nps योजना के तहत वेतन से कटौती किया जायेगा।
OPS /NPS चयन के आंकड़े -
संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ द्वारा जारी एनपीएस /ops का विकल्प के आधार पर वेतन देयक तैयार करने संबंधी निर्देश के अनुसार कुल 2,88,271 शासकीय सेवकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का चयन किया गया है, वहीं 2,272 शासकीय सेवकों द्वारा एनपीएस का चयन किया गया है। 8575 शासकीय सेवक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं किए हैं।
विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले शासकीय सेवकों के OPS /NPS कटौती पर रोक-
संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले 8,575 शासकीय सेवकों के संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसलिए ऐसे शासकीय सेवकों के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक उनके वेतन से एनपीएस या ओ पी एस के रूप में कटौती पर रोक लगा दिया गया है।विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में निर्णय आने के पश्चात् आवश्यक कटौती एरियर के रूप में की जायेगी |
ओ पी एस या एनपीएस विकल्प के आधार पर तैयार होगा वेतन देयक -
नवीन पेंशन योजना / पुरानी पेंशन योजना के आधार पर अलग-अलग वेतन देयक तैयार कर भुगतान करने के संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना या नवीन पेंशन योजना के चयन के आधार पर वेतन देयक तैयार कर नियमानुसार एनपीएस/ ओ पी एस की कटौती किया जाए।
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